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इस एक बदलाव के चलते रेलवे ने कमाए 2800 करोड़ रुपए, आपको जानना चाहिए ये नियम

Indian Railway: रेल मंत्रालय ने 31 मार्च, 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे पांच साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा, अगर उन्हें आरक्षित कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए.

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