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'ब्रेस्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं'... इलाहाबाद HC के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान'ब्रेस्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं'... इलाहाबाद HC के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित फैसले का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया था कि स्तन पकड़ना और 'पजामा' का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं माना जा सकता.इस फैसले को लेकर देशभर में विरोध हुआ था.कई कानूनी विशेषज्ञों ने SC से इस फैसले पर स्वत: संज्ञान लेने की भी मांग की थी.  

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